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BSSC CGL 4 फॉर्म की 5 छिपी हुई बातें जो आपको जाननी ही चाहिए

बिहार में स्नातकों (graduates) के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग (BSSC) की CGL 4 भर्ती एक बड़ा अवसर लेकर आई है। यह सचिवालय सहायक (ASO) जैसे प्रतिष्ठित पदों पर काम करने का मौका देती है, जो एक स्थिर और सम्मानजनक करियर का मार्ग प्रशस्त करता है।
लेकिन हम सभी जानते हैं कि सरकारी फॉर्म भरने की प्रक्रिया कितनी तनावपूर्ण हो सकती है, जहाँ एक छोटी सी अनदेखी आपके पूरे साल की मेहनत पर पानी फेर सकती है। एक छोटी सी गलती, चाहे वह दस्तावेज़ के आकार में हो या किसी विकल्प को चुनने में, आपके आवेदन को अस्वीकार करा सकती है।
इस ब्लॉग पोस्ट का उद्देश्य आपको आवेदन प्रक्रिया की उन पाँच महत्वपूर्ण और अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली बातों से अवगत कराना है। इन छिपी हुई जानकारियों को समझकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका फॉर्म बिना किसी त्रुटि के सही-सही भरा जाए।
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1. फीस में बड़ा बदलाव: अब हर किसी के लिए सिर्फ ₹100
BSSC CGL 4 के आवेदन में सबसे महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलावों में से एक आवेदन शुल्क का मानकीकरण है। अब सभी श्रेणियों के आवेदकों के लिए एक समान शुल्क संरचना लागू की गई है।
अब आवेदन शुल्क सभी के लिए मात्र ₹100 है। यह नियम SC, ST, BC, EBC, सामान्य वर्ग और बिहार के बाहर के उम्मीदवारों सहित सभी पर समान रूप से लागू होता है। स्रोत में स्पष्ट रूप से कहा गया है, “पहले वाला नियम खत्म हो चुका है।”
यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है, क्योंकि अक्सर सरकारी परीक्षाओं में अलग-अलग श्रेणियों और राज्यों के लिए अलग-अलग शुल्क होते हैं, जिससे भ्रम पैदा होता है। BSSC ने इस प्रक्रिया को सभी के लिए सरल और समान बना दिया है।
2. NCL सर्टिफिकेट नहीं? तो आप जनरल कैटेगरी में गिने जाएँगे
यह बिंदु BC (पिछड़ा वर्ग) और EBC (अत्यंत पिछड़ा वर्ग) के उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फॉर्म भरते समय, आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप नॉन-क्रीमी लेयर (NCL) से संबंधित हैं।
यदि इस श्रेणी का कोई उम्मीदवार गलती से या जानकारी के अभाव में NCL के लिए “No” चुनता है, तो फॉर्म स्वचालित रूप से उसे सामान्य (अनारक्षित/UR) श्रेणी का उम्मीदवार मान लेगा। सिस्टम एक संदेश भी प्रदर्शित करता है: “You are treated under UR category since you are not belonging to Non-Creamy Layer”
ध्यान दें, यह कोई चेतावनी नहीं है, बल्कि सिस्टम द्वारा की गई एक स्वचालित कार्रवाई है। एक बार यह हो जाने पर आप आरक्षण के लाभ से वंचित हो जाएँगे। इसका सीधा सा मतलब है कि आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपके पास एक वैध NCL प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है, जो यह साबित करता हो कि आपके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है।
3. फोटो और सिग्नेचर की तकनीकी बारीकियां: एक छोटी सी गलती और फॉर्म सबमिट नहीं होगा
फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करते समय तकनीकी विशिष्टताओं पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ एक छोटी सी चूक भी आपके फॉर्म को सबमिट होने से रोक सकती है।
विशिष्ट आवश्यकताएं इस प्रकार हैं:
• फोटोग्राफ: हाल का (एक महीने से अधिक पुराना नहीं) होना चाहिए, जिसका आकार 20 KB से 50 KB के बीच हो।
• अंग्रेजी हस्ताक्षर: इसका आकार 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए।
• हिंदी हस्ताक्षर: इसका आकार भी 10 KB से 20 KB के बीच होना चाहिए।
इन आकारों के अलावा, सबसे आम गलती फ़ाइल फॉर्मेट में होती है। यदि आप .JPEG फॉर्मेट में फ़ाइल अपलोड करते हैं, तो आपको एक सीधा एरर मैसेज दिखाई देगा: ‘मस्ट बी JPG फाइल’
इसका समाधान बहुत सरल है और इसमें दो चरण हैं: 1) Google पर ‘KB resizer’ सर्च करके पहले अपनी फोटो और सिग्नेचर का साइज़ सही करें। 2) फिर, ‘JPEG to JPG converter’ सर्च करके फाइल का फॉर्मेट बदलें। यह प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है।
4. सावधान! आपको एक ‘लाइव फोटो’ भी लेनी होगी
कई आवेदकों के लिए यह एक आश्चर्यजनक कदम हो सकता है। अपना मानक फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद, आवेदन प्रक्रिया में एक “लाइव फोटो” कैप्चर करना अनिवार्य है।
इस चरण में, आवेदन पोर्टल आपके डिवाइस के कैमरे (वेबकैम या मोबाइल कैमरा) तक पहुंचने की अनुमति मांगेगा ताकि आपकी एक लाइव तस्वीर ली जा सके। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:
• सुनिश्चित करें कि आपके पीछे की पृष्ठभूमि साफ और एक ही रंग की हो। सोर्स में दिए गए उदाहरण के अनुसार, पीछे कोई पर्दा या अन्य भटकाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए।
• फोटो लेते समय सीधे कैमरे में देखें।
• एक्सपर्ट टिप: यदि आपके कंप्यूटर का वेबकैम अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो इस चरण के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करें। मोबाइल से लॉगिन करके लाइव फोटो लेने पर तस्वीर अक्सर ज्यादा साफ आती है।
यह आवेदन जमा करने से ठीक पहले का एक महत्वपूर्ण अंतिम चरण है, इसलिए इसके लिए तैयार रहें।
5. एक आम धारणा के विपरीत: निवास प्रमाण पत्र सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए नहीं, बिहार के सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य है
निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) की आवश्यकता को लेकर अक्सर यह गलत धारणा होती है कि यह दस्तावेज़ केवल आरक्षण चाहने वाले उम्मीदवारों के लिए ही जरूरी है। यह जानकारी गलत है।
यदि कोई आवेदक फॉर्म में यह इंगित करता है कि वह बिहार का निवासी है (“बिहार के डोमिसाइल है” -> “Yes”), तो उसे अपने निवास प्रमाण पत्र का विवरण देना अनिवार्य होगा। यह नियम बिहार के सभी आवेदकों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी श्रेणी से हों – सामान्य, BC, EBC, SC, या ST।
बिहार के बाहर के आवेदकों को यह विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि सामान्य वर्ग के कई आवेदक यह मान सकते हैं कि उन्हें इस दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है, जो कि एक गलती होगी।
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Conclusion
संक्षेप में, BSSC CGL 4 का आवेदन फॉर्म सीधा-सादा लग सकता है, लेकिन इसमें कई ऐसी बारीकियाँ हैं जिन पर सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता है। फीस, NCL स्थिति, फोटो फॉर्मेट, लाइव फोटो और निवास प्रमाण पत्र जैसे विवरण आपके आवेदन की सफलता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
फॉर्म भरने की इस प्रक्रिया में, क्या आप इन छोटी-छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देने के लिए तैयार हैं?

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